पौड़ी गढ़वाल(ब्यूरो)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौडी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा न्यायालय से जमानत/पेरोल पर रिहा अपराधियों की निगरानी करने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
जिसके क्रम में थाना रिखणीखाल पुलिस टीम द्वारा शराब तस्करी में संलिप्त रहने वाले अभियुक्त अनिल सिंह को जिसके विरुद्ध जिलाधिकारी न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत वाद दायर था और जो सुधरने का नाम नही ले रहा था। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970, धारा- ¾ गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अनिल सिंह को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) करने का आदेश पारित किया गया। जिसके क्रम में पुलिस टीम रिखणीखाल द्वारा अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर भेजा गया अब अभियुक्त 06 माह तक जनपद पौड़ी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है।