पौड़ी गढ़वाल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में- थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा न्यायालय द्वारा जारी वाद संख्या- 88/2023, धारा-283/184/185 मोटर वाहन अधिनियम (शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) से सम्बन्धित वारण्टी संजय सिंह पुत्र बृजमोहन सिंह, निवासी ग्राम मंदोली, थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल को गिरफ्तार किया गया।