विजय बहुगुणा
पौडी गढ़वाल(ब्यूरो)। मिथ्या छाप, अधोमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री, निर्माण करने पर तथा अनुसूची -04 के भाग 4 खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित स्वच्छता मानको का पालन नही करने पर दस खाद्य कारोबारकताओं पर अपर जिलाधिकारी ईलागिरि की न्यायालय ने 643000 रु0 (छः लाख तैतालीस हजार रुपये ) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
जिला अभिहीत अधिकारी ए०एस० रावत ने बताया कि दस अलग-अलग वाद न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पौडी द्वारा दर्ज कराये गये थे, जिसमें हिन्दुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड, यूनिलिवर हाऊस निर्मित रैड लेवल नेचुरल केयर चाप का नमूना जांच हेतु भेजा गया था खाद्य विश्लेषक रुडपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ को मियाहाय घोषित किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी नमूना अधोमानक पापे जाने पर गुजरात कोपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लि० आनन्द गुजरात- 388001 पर दो लाख रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया तथा खाद्य पदार्थ धनिया पाऊडर (अपबज्व्त्ल्) खाद्य विश्लेषक द्वारा अधोमानक घोषित किये जाने पर विभाग द्वारा वाद दर्ज किया गया जिस पर न्याय निर्णय अधिकारी पौडी तथा मै0 गंगाराम लालूदास पटेल गंज बाजार उन्झा गुजरात पर 35000रू0 (पैतीस हजार रूपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अपर जिला अधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी पौडी ने पौड़ी जनपद के 07 खाद्य कारोबारियो बिना लाईसेंस खाद्य विक्री तथा खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानको का पालन न करने पर 173000रूपये (एक लाख तिहूत्तर हजार 5) का अर्थदण्ड लगाया गया।
उपरोक्त समस्त खाद्य कारेबारियों आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर जुर्माने की धनराशि न्याय निर्णय अधिकारी पौड़ी के पक्ष में चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कसे के निर्देश दिये गये, अन्यथा भू राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी।